अवैध मदिरा सदैव जानलेवा- जिला आबकारी अधिकारी
एम. ए. हक
अवैध शराब निर्माण व विक्री के सम्बन्ध में दें सूचना
कुशीनगर: दिनांक 16 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी राम स्वारथ चौधरी ने आमजन को अवगत कराया है कि
कि अवैध स्थानों/अड्डों से खरीदी गयी शराब में मिथाइल अल्कोहल मिश्रित शराब हो सकती है, जो कि घातक जहर है और इसकी बहुत थोडी सी भी मात्रा पीने से व्यक्ति अन्धा हो सकता हैं तथा उसकी जान भी जा सकती हैं। व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। सस्ती अवैध शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मदिरा की अधिकृत आबकारी दुकानें उपलब्ध हैं। इसलिए अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी दशा में अवैध स्थानों व अड्डों से खरीदकर शराब का सेवन न करें। यदि आपके आस-पास अवैध शराब के निर्माण व बिकी की सूचना प्राप्त होती है, तो दिए गए दूरभाष नम्बरों व टोल फ्री नम्बर पर आप इसकी सूचना दें। आपकी पहचान गुप्त रखी जायेगी जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर मोबाइल नंबर 94544 65627, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 (पडरौना) कुशीनगर- 94544 66 224,आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 (कसया) कुशीनगर- 94544 66 225,आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 (हाटा) कुशीनगर - 94544 66 226,आबकारी निरीक्षक क्षेत्र- (तमकुहीराज) कुशीनगर।- 94544 66 227, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 (खड्डा) कुशीनगर- 94544 65931, -आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-6 (कप्तानगंज) कुशीनगर- 94544 65924, एवं टोल फ्री नम्बर-14405, व्हाट्सएप नम्बर - 9454466019
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