लेखपाल क्षेत्र में अधिकतम 03वर्ष तक कार्यरत लेखपालों का तहसील स्तरीय स्थानान्तरण किये जाने का निर्देश
लकमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट कुशीनगर: दिनांक 25 जून 2025 को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शासनादेश के क्रम में बताया कि लेखपाल एक लेखपाल क्षेत्र में अधिकतम 03 वर्ष तथा तहसील में 10 वर्ष रह सकते है. दुबारा उसी लेखपाल क्षेत्र में तब तक न तैनात किया जाये, जब तक कि लेखपाल क्षेत्र छोडने की तिथि से कम से कम 5 वर्ष व्यतीत न हो चुके हों उन्होंने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि शासनादेश संख्या-1258/1 -9-2004-116 एल० सी०/ 2002, दिनांक 21.06.2004 तथा परिषदादेश संख्या-जी-393/4 -18ए/2008, दिनांक 23.06. 2019 में दिये गये व्यवस्था के क्रम में एक लेखपाल क्षेत्र में अधिकतम 03 वर्ष तक कार्यरत लेखपालों का तहसील स्तरीय स्थानान्तरण करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना कार्यालय जिलाधिकारी में दिनांक 29.06.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।