एम. ए. हक श्रमिकों हेतु विधि जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन कुशीनगर: दिनांक 15 फरवरी 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के तत्वावधान में श्रमिकों हेतु विधि जागरूकता शिविर का आयोजन ए०डी०आर० भवन, जिला एवं सत्र न्यायालय, कुशीनगर में श्रमिकों के मध्य शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की अध्यक्षता में किया गया शिविर का संचालन रामवृक्ष गिरि केन्द्र समन्वयक एक्शन एड, श्रमिक सुविधा केन्द्र, रविन्द्र नगर द्वारा किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा उपस्थित मजदूरों को जागरूक करते हुए बताया गया कि मजदूरों के वर्गीकरण एवं उनकी उनके योग्यता के अनुसार मजदूरी को सरकार द्वारा तय की गई है। जिससे सम्बन्धित पम्पलेट बाटा गया एवं मजदूरों के बच्चों को लेकर जागरूकता के क्रम में बताया गया कि बाल श्रम एक अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का मजदूरी कराने पर मजदूरी कराने वाले के उपर एफ०आई०आर० दर्ज हो सकता है एवं जुर्माना भी हो सकता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार ने निःशुल्क...