एक जून से खुलेंगे जनपद कुशीनगर
एम.ए.हक
कुशीनगर: शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी श्री एस0 राजलिंगम ने बताया कि कर्फ्यू के संदर्भ में कंटेनमेंट जोन के बाहर 31 मई से 1 जून के प्रातः 7:00 बजे तक पूर्व आदेश लागू रहेंगे एवं 1 जून से प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में निम्न वत गतिविधियां इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 7:00 से प्रातः 7:00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू लागू रहेगा।
1.जनपद में दुकान /बाजार सप्ताह में 5 दिनों तक प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में यह अनुमति नहीं है । शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी होगी। दुकानदार/ खरीददार के लिए मास्क , 2 गज दूरी एवं सैनिटाइजर की अनिवार्यता होगी । उल्लंघन की दशा में कार्यवाही की जाएगी।
2. कोरोना वायरस से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी । शेष कार्यालयों में अधिकतम 50% उपस्थिति एवं रोटेशन की व्यवस्था लागू होगी। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की अनिवार्यता होगी।
3. निजी कंपनी के कार्यालय में भी मास्क, 2 गज दूरी, सेनीटाइजर की अनिवार्यता तथा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
4. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे । प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
5. सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुले रहेंगे। मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
6. रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट/ रोडवेज में 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइजर की अनिवार्यता के साथ-साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्ट भी की जाएगी।
7. समस्त सरकारी/ निजी कार्यालय /औद्योगिक इकाई/ एयरपोर्ट /रेलवे स्टेशन/ रोडवेज/ मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के अनिवार्यता होगी। संदिग्ध/लक्षणयुक्त व्यक्तियों की सूचना जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन भेजी जाएगी।
8. शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे । माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्था/ कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
9. बैंक/ बीमा कंपनी/ भुगतान प्रणाली/ अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी कोविड गाईड लाइन का पालन करते हुए खुले रहेंगें।
10. रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। ढाबे/ ठेले/ खोमचे खोलने की अनुमति 2 गज दूरी और मास्क की अनिवार्यता के साथ होगी।
11. ट्रांसपोर्ट कंपनी/ लॉजिस्टिक कंपनी/ वेयरहाउस को खोलने की अनुमति होगी।
12. धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक ही स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे।
13. यूपी रोडवेज की बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त पर होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाए ।मास्क/ ग्लब्स चालक ,परिचालक और यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। बसों का नियमित सैनिटाइजेशन होगा।
14. दोपहिया वाहन निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही चलेगी। हेलमेट/मास्क की अनिवार्यता होगी। तिपहिया वाहन /ई रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री एवं चार पहिया वाहन में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
15. अंडे/ मांस /मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई एवं सेनेटायजेसन के साथ बंद स्थान /ढके हुए खोलने की अनुमति होगी।
16. गेहूं क्रय केंद्र व राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
17. कृषि कार्य से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।
18. वन विभाग /उद्यान विभाग की नर्सरी को खोलने की अनुमति होगी।
19. राजस्व और चकबंदी न्यायालय कोविड गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए खोले जाएंगे।
20. बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के कार्यालय तथा बिल काउंटर खुले रहेंगे।
21. कोचिंग संस्थान ,सिनेमा ,जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल्स पूर्णतया बंद रहेंगे।
22. समस्त सरकारी और निजी निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे।
23 .शादी समारोह वअन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 ही होगी। तथा कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन किया जाएगा।
24. शव यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित होंगे।
25. पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन जागरूकता फैलाई जाए।
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