बिना परमिशन के चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे दो बालोरो जप्त

प्रमोद साह की रिपोर्ट
बिहार: पश्चिमी चम्पारण बगहा दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को वाल्मीकि नगर लोकसभा उप चुनाव व विधान सभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के  उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक करने में लगे हैं।इसी क्रम में चुनाव प्रचार कर रहे वाहनों के जांच के क्रम में दो अलग अलग बोलेरो को बिना चुनाव आयोग के परमिशन के प्रचार प्रसार करते वाल्मीकि नगर थाना ने मंगलवार की शाम जप्त कर लिया साथ हीं दोनों बोलेरो के चालक के अलावा प्रचार प्रसार करते एक अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया इसके अलावा पुलिस ने बिना अनुमति के जप्त वाहनों पर लगाये गए बैनर, पोस्टर, लाउडस्पीकर, झंडा सहित दोनों बोलेरो को जप्त कर लिया इस बाबत जानकारी देते हुए वाल्मीकि नगर थानाध्यक्ष सह निरीक्षक अर्जुन कुमार ने बताया कि भेड़िहारी चौक नाका पर जांच के दौरान चुनाव प्रचार कर रहे भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक जिसका चुनाव चिन्ह बासुरी है। के बोलेरो जिसका रजिस्ट्रेशन न0 बी आर 1 एके 2037 तथा लक्ष्मीपुर चौक से बसपा जिसका चुनाव चिन्ह हांथी है। के बोलेरो रजिस्ट्रेशन न0 बी आर 22 पी 2856 को बिना परमिशन का पाया गया और जप्त कर लिया गया जिसमें दोनों पार्टियों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उलंघन के आरोप में थाना कांड संख्या 55/20 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 188,171(एफ) तथा अचार संहिता उलंघन के आरोप में धारा 9 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ हीं दोनों पार्टियों के प्रत्याशी के द्वारा थाना में आत्म समर्पण के उपरांत दोनों प्रत्याशी के अलावा तीनो गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस जमानत पर छोड़ दिया गया है।

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