मतगणना स्थल हेतु जारी की गयी गाइडलाइन
लकमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट
जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित को दिए अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश
कुशीनगर: दिनांक 30.04.2021 को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री ने राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0 द्वारा निर्गत पत्र के क्रम में बताया की त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत ग्राम प्रधान ग्राम, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु मतगणना दिनाक 02 मई, 2021 को नियत है,
तथा कोविड-19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत मतगणना केन्द्र पर निम्नलिखित व्यवस्था की गई हैं।
1- प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टा पूर्व आर0 टी0 पी0 सी0 आर0 अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वेक्सिनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के उपरान्त मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी अथवा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/ थर्मामीटर से करने उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2- प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहाँ आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।
3- कोई भी व्यक्ति मास्क लगा कर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।
4- मतगणना अभिकर्ताओ की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
5- मतगणना प्रक्रिया के दौरान मत गणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दिया जाए।
6- मतगणना कक्ष/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेंटिलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबंध राज्य आपदा प्रबंध के प्रोटोकॉल के अनुसार होगा।
7. मतगणना केन्द्रो को मतगणना प्रारम्भ होने में पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन को समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जाएगा।
8-मतपेटिकाओ एवं स्टील ट्रंक को भी सेनिटाइज/ विसंक्रमित किया जाएगा।
9- मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी।
मतगणना हाल/कक्ष/ परिसर में प्रवेश के समय - सभी व्यक्तियों की थर्मल सकैनिंग की जाएगी, एवं सेनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था होंगी और सभी व्यक्तिओ को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।
10-जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे- बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
11- मतगणना हाल/ कक्ष के अन्दर मतगणना कर्मिको , अभिकर्ताओ आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार होंगी।
12 -विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समथर्क विजय जुलूस नही निकालेगा।
13-किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धार 51
से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने उक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिया है।
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