हाईकोर्ट के आदेश पर खलिहान व खाद गढ्ढे को खाली कराने का आदेश

लकमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट 
कुशीनगर: जनपद तहसील खड्डा के अंतर्गत गड़हिया बसन्तपुर (रंगपुर) में हाई कोर्ट के आदेश पर खलिहान व खाद गड्ढे को खाली कराने के लिए खड्डा तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी व नेबुआ नौरंगिया थाना एसआई भरत राम मिश्रा मयफोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जगह को चिन्हित कराया और खलिहान व खाद गड्ढे  में बसे अबैध रूप से निर्माण भवन को खाली करने का निर्देश भी दिया वहीं मौके पर लेखपाल व कानूनगो द्वारा पैमाइस करके लाल झण्डी लगा कर चिन्हित कराया गया जिसमे अबैध निर्माण सात लोगों का घर पाया गया। जहाँ सरकार अबैध सरकारी जमीन को खाली करा रही है। तो वही एक मामला प्रकाश में लम्बीत चल रहा था जो गड़हिया बसन्तपुर का है। यह मामला 2018 से चला आ रहा था जब प्रथम पक्ष डॉक्टर मोहरम अंसारी को न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट प्रयागराज में PIL दाखिल करने के बाद भी इसका पालन नहीं किया गया तब प्रार्थी डॉक्टर मोहरम अंसारी ने कनटम कोर्ट किया उस के बाद खड्डा तहसीदार द्वारा इस मामले को लेकर पालन कराया जा रहा है। इस लम्बे समय के अंतराल में डॉक्टर मोहरम अंसारी को द्वितीय पक्ष शहाबुदीन अंसारी पुत्र स्व. मुंसरिम व उनके परिवार के द्वारा बार बार झगड़ा लड़ाई करने पर आमदा रहते थे और आज भी डॉक्टर मोहरम अंसारी के परिवार को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है।

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