खाद्यान्न का सत्यापन करते हुए नियमानुसार वितरण कराना सुनिश्चित करें - उपजिलाधिकारी
एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 06 दिसंबर 2022 को उप जिलाधिकारी तमकुही राज व्यास नारायण ने बताया कि दिनांक 05.12.2022 से 14.12.2022 के मध्य माह अक्टूबर, 2022 के सापेक्ष उचित दर दुकानों से एन०एफ०एस०ए० योजना का खाद्यान्न अन्त्योदय कार्डधारकों में प्रति कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा० चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूँ व 03 किगा० चावल) उक्त दोनों योजना के कार्डधारकों में गेहूँ का मूल्य रू० 2/- व चावल का मूल्य रू0 3/- प्रति किग्रा० की दर से नामित पर्यवेक्षणीय/नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण किया जाना है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि उचित दर दुकानों पर माह अक्टूबर, 2022 के सापेक्ष प्राप्त खाद्यान्न का तृतीय स्तर पर सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इनकी अनुपस्थिति में उक्त सत्यापन का कार्य क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा किया जाएगा उन्होनें बताया कि तहसील क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत उचित दर दुकानों पर वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय / नोडल अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने से सम्बद्ध दुकान पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में उपरोक्तानुसार खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करते हुए नियमानुसार वितरण कराना सुनिश्चित करें उपजिलाधिकारी ने तहसील क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित करते हुए बताया है। कि उपर्युक्त अवधि में वितरित होने वाले उपरोक्त खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार नामित पर्यवेक्षणीय/नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ई-पॉस मशीन के माध्यम से करना सुनिश्चित करें तथा वर्तमान में चल रहे वितरण की सूचना अपने दुकान के सूचना पट्ट के अतिरिक्त अन्दर / बाहर मुख्य स्थानों पर (03 जगह) भी अनिवार्य रूप से भी चस्पा करेंगे।
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