श्रमिको के पंजीकरण/ नवीनीकरण हेतु विकास खण्डवार कैम्प का आयोजन

एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 15 जुलाई 2023 को सहायक श्रमायुक्त विजय प्रताप यादव ने मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पात्र मनरेगा अन्य श्रमिकों का श्रमिक पंजीयन/ नवीनीकरण हेतु जनपद के विकास खंडों में कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कार्मिकों की ड्यूटी तिथिवार लगाई गई है।  उन्होंने श्रमिक बंधुओं से अपील किया है कि निर्धारित तिथियों में कैंप स्थल /विकासखंड पर उपस्थित होकर अपना पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराने का कष्ट करें सहायक श्रम आयुक्त ने उक्त के क्रम में बताया कि नवनीत पांडे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दिनांक 17- व 18 जुलाई 2023 को सेवरही विकास खण्ड में पंजीकरण किया जाएगा। दिनांक  26-व 27 जुलाई 2023को तमकुही राज में, दिनांक 31-जुलाई व 01 अगस्त को दुदही में पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाएगा, इसी प्रकार मोहम्मद हसन रजा कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा विकास खण्ड पड़रौना में दिनांक  19-व 20 जुलाई 2023 को,  तथा बिशनपुरा में 27 व 28 जुलाई 2023 को पंजीकरण किया जाएगा। इसी प्रकार रमेश चंद्र कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा नेबुआ नौरंगिया में 21-व 22 जुलाई 2023 को, खड्डा में 01 व 02 अगस्त 2023 को तथा कप्तानगंज में 04-व 05 अगस्त 2023 को पंजीकरण किया जायेगा। उक्त सभी विकास खण्डों हेतु नोडल अधिकारी के रूप में अलंकृता उपाध्याय को नामित किया गया है। इसी प्रकार मोहम्मद हसन रजा कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दिनांक 02व 03 अगस्त को कसया में तथा दिनांक 07-व 08 अगस्त 2023 को फाजिलनगर में पंजीकरण किया जाएगा, जिसके नोडल अधिकारी महेंद्र कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी को नामित किया गया है। शशि शेखर मिश्रा कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा दिनांक 24 व 25 जुलाई को हाटा में, दिनांक 31 जुलाई व 01 अगस्त को सुकरौली में, दिनांक 04 व 05 अगस्त को मोतीचक ब्लॉक में, दिनांक 07 व 08 अगस्त 2023 को रामकोला ब्लॉक में कैम्प के माध्यम से पंजीकरण/नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसके नोडल अधिकारी धीरज सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी हाटा को नामित किया गया है। श्रमायुक्त विजय प्रताप यादव ने बताया कि पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख-आधार कार्ड, निर्माण श्रमिक एवं परिवार के सभी सदस्यों का।  बैंक पासबुक (निर्माण श्रमिक) एक पासपोर्ट साइज फोटो।  नियोजन प्रमाण (पत्र 12 माह में कम से कम 90 दिन कार्य करने का प्रमाण)

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