जिला मजिस्ट्रेट ने एक अभियुक्त को किया जिला बदर
एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 11 जुलाई 2023 को जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने से गंभीर अपराध पंजीकृत है, को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जिलाबदर किया गया है। उक्त के क्रम में महबूब उर्फ युनूस पुत्र अताकदीन निवासी
मिश्रौली थाना- कसया जनपद-कुशीनगर को दिनांक 10-07-2023 से 06 माह के लिये जनपद-महराजगंज हेतु जिला बदर किया गया है।
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