जिला मजिस्ट्रेट ने एक अभियुक्त को किया जिला बदर

एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 11 जुलाई 2023 को जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने से गंभीर अपराध पंजीकृत है, को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जिलाबदर किया गया है। उक्त के क्रम में महबूब उर्फ युनूस पुत्र अताकदीन निवासी 
 मिश्रौली थाना- कसया जनपद-कुशीनगर को दिनांक 10-07-2023 से 06 माह के लिये जनपद-महराजगंज हेतु जिला बदर किया गया है।

Comments

Popular posts from this blog

मड़ार बिन्दवलिया के कोट स्थान के सामने भीषण एक्सीडेंट एक बालक की हुई मौत

पूर्व ग्राम प्रधान के लड़के की हुई मौत

सड़क बन रहा है मानक विहीन