सूचना न देने पर नेबुआ नौरंगिया बीडीओ पर 25 हजार का जुर्माना

लकमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट 
कुशीनगर: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं उपलब्ध न कराने और सूचनाओं में विलंब करने में अपना समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने तथा आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने पर नेबुआ नौरंगिया बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने जिलाधिकारी को इनके वेतन से जुर्माने की कटौती के निर्देश दिए है। विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम पंचायत मडार विंदवलिया निवासी अशोक कुमार मद्धेशिया ने खंड विकास अधिकारी से सूचना मांगी थी सूचनाएं नहीं देने पर अशोक कुमार मद्धेशिया ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी इस मामले पर राज्य सूचना आयोग ने संबंधित जन सूचना अधिकारी को सभी बिंदुओं पर सूचना देने के निर्देश दिए वहीं, आयोग ने सूचना न देने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया था राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं उपलब्ध न कराने और सूचनाओं में विलंब करने में अपना समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने तथा आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने पर बीडीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा है। कि संबंधित अधिकारियों के वेतन से अर्थदंड की वसूली की जाए वेतन से की गई वसूली की सूचना आयोग को भेजी जाए यह सूचना ग्राम सभा विजयपुर का उस समय ग्राम पंचायत सचिव कन्हैया कुशवाहा व ग्राम प्रधान मिथिलेश सिंह के कार्य काल का है। आयोग ने 27-06-2023 को अर्थ दण्ड का आदेश किया है।

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