निः शुल्क राशन वितरण 10 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य- डीएसओ
एम.ए.हक
कुशीनगर: दिनांक 09 जनवरी 2024 को जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 10.01.2024 से 25.01.2024 के मध्य जनपद में प्रचलित 117136 अन्त्योदय तथा 594742 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से उपजिलाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा इसी प्रकार नोडल / पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य पारदर्शी तरीके से समय से सम्पादित कराया जायेगा अन्त्योदय राशनकार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि उपभोक्ताओं में कोई भ्रम की स्थिति न रहें। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टविलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले *उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 25.01.2024 को मोबाइल ओ०टी०पी० बेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा उन्होंने जनपद के समस्त कार्डधारकों को अवगत कराया है कि वितरण तिथियों में अनुमन्य आवश्यक वस्तुएँ उचित दर दुकानों से प्राप्त कर ले, साथ ही उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे निःशुल्क वितरण की सूचना दुकानों पर प्रदर्शित करे समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार वितरण कार्य सुनिश्चित करायें। वितरण में शिकायत/अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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