जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शिविर का हुआ आयोजन

एम. ए. हक
श्रमिकों हेतु विधि जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन 
कुशीनगर: दिनांक 15 फरवरी 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के तत्वावधान में श्रमिकों हेतु विधि जागरूकता शिविर का आयोजन ए०डी०आर० भवन, जिला एवं सत्र न्यायालय, कुशीनगर में श्रमिकों के मध्य शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर की अध्यक्षता में किया गया शिविर का संचालन रामवृक्ष गिरि केन्द्र समन्वयक एक्शन एड, श्रमिक सुविधा केन्द्र, रविन्द्र नगर द्वारा किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा उपस्थित मजदूरों को जागरूक करते हुए बताया गया कि मजदूरों के वर्गीकरण एवं उनकी उनके योग्यता के अनुसार मजदूरी को सरकार द्वारा तय की गई है। जिससे सम्बन्धित पम्पलेट बाटा गया एवं मजदूरों के बच्चों को लेकर जागरूकता के क्रम में बताया गया कि बाल श्रम एक अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का मजदूरी कराने पर मजदूरी कराने वाले के उपर एफ०आई०आर० दर्ज हो सकता है एवं जुर्माना भी हो सकता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसलिए बच्चे स्कूल पढ़ने जाये एवं बड़े अपने काम पर जाये। 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों से हल्का-फुल्का काम कराया जा सकता है, कोर्इ जोखिम वाला काम नहीं लिया जा सकता इस शिविर में स्थायी लोक अदालत की सदस्य श्रीमती गीता त्रिपाठी, श्रीमती दीपाली सिन्हा, वन स्टाप सेन्टर की मैनेजर श्रीमती रीता यादव, केस वर्कर श्रीमती प्रियंका चौरसिया द्वारा मजदूरों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिया गया साथ ही विजय कुमार मिश्र द्वारा मजदूरों को श्रमिक कार्ड, ई-श्रमिक कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया एवं उसके फायदे बताये गये तथा मजदूरों को बताया गया कि जिस किसी मजदूर का श्रम कार्ड नहीं बना है, वह अपने नजदीकी कामन सर्विस सेन्टर/सहज जनसेवा केन्द्र जाकर बनवा सकते हैं। इस शिविर में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के कर्मचारीगण राजकुमार वर्मा, प्रदीप झा, अमरनाथ यादव, रविन्द्र नाथ, मारकण्डेय यादव एवं अमिताब श्रीवास्तव, इकबाल अंसारी, अनिल चौहान पीएलवी तथा काफी संख्या में मजदूर उपस्थित रहे।

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