दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर 22 अक्टूबर को रहेगा स्थानीय अवकाश — जिला न्यायालय कुशीनगर में कार्य स्थगित रहेंगे


एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को कोर्ट द्वारा जारी किया गया की जिला न्यायालय कुशीनगर में आगामी दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर दिनांक 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय जनपद सिविल कोर्ट एसोसिएशन, कुशीनगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्वीकृति के पश्चात लिया गया है। जिला न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जनपद सिविल कोर्ट एसोसिएशन, कुशीनगर स्थान पंचायत द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को स्थानीय अवकाश के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव में अनुरोध किया गया था कि आगामी दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जाए उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि पूर्व में मकर संक्रांति (14 जनवरी 2025) के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था परंतु संघ द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त तिथि को निरस्त करते हुए दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर अवकाश घोषित किया जाए, जिससे न्यायालय परिसर में कार्यरत न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता गण पारंपरिक पर्व का उत्सवपूर्वक आनंद ले सकें प्रस्ताव के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर की सहमति प्राप्त होने पर, उत्तर प्रदेश शासन न्यायालय प्रशासन अनुभाग-4 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पत्रांक के माध्यम से अनुमति प्रदान की गई। इसके पश्चात जिला न्यायाधीश, कुशीनगर ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मकर संक्रांति के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 14.01.2025 को निरस्त करते हुए, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर दिनांक 22.10.2025 को न्यायालयों में स्थानीय अवकाश रहेगा उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय, कुशीनगर के अधीन समस्त न्यायालयों एवं न्यायिक कार्यालयों में उक्त दिवस को न्यायिक कार्य नहीं होंगे।

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