ग्राम पंचायतों की शिकायतों की प्रारंभिक जांच हेतु डीएम ने की समितियों का गठन


एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा आदेश जारी कर जनपद की तीन ग्राम पंचायतों में प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच हेतु समितियों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा-95 (1) एवं संबंधित जांच नियमावली के प्रावधानों के तहत यह आदेश निर्गत किया गया है। गठित जांच समितियों का विवरण* ग्राम पंचायत पिपरा बुजुर्ग (विकास खंड नेबुआ नौरंगिया) हेतु नामित जांच अधिकारी के रूप में जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, अवर अभियंता, ग्राम्य विकास विभाग, नेबुआ नौरंगिया को नामित किया गया है। *ग्राम पंचायत रामपुर बांगर (विकास खंड खड्डा) के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अवर अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0को तथा ग्राम पंचायत रामपुर गोनहा (विकास खंड खड्डा) हेतु जांच अधिकारी के रूप में जिला कृषि अधिकारी, अवर अभियंता निर्माण खंड, लो0नि0वि0 को नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया हैं कि नामित अधिकारी शिकायत पत्रों का बिंदुवार स्थल निरीक्षण कर अभिलेखीय जांच पूरी करें तथा जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं व संबंधित ग्राम प्रधानों के बयान दर्ज करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि जन शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

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