हाईकोर्ट का आदेश प्रयागराज कानपुर लखनऊ गोरखपुर वाराणसी में 26 तारीख तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश
विजय कुमार पांडेय की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश प्रयागराज दिनांक 19 अप्रैल 2021 को अदालत ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने इस सख्त आदेश में कहा है कि सुबह 11 बजे के बाद दूध सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के पांच सबसे प्रभावित जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। अदालत ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लगाने को कहा है। अदालत ने अपने इस सख्त आदेश में कहा है कि सुबह 11 बजे के बाद दूध सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। अदालत ने कहा है कि हर हाल में सरकार को कल से इन पांच जिलों में लॉकडाउन लगाना ही होगा यह पहली बार है। जब किसी अदालत ने सरकार को लॉकडाउन का आदेश दिया है।
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