सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता व अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश
एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 09 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण को पूर्णतः पारदर्शी, समयबद्ध एवं नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के तहत उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन, वितरण की निगरानी तथा अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न की सूचना रियल टाइम में संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी तथा नोडल व पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में ही वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। फसल अवशेष की तरह ई-पॉस मशीन से शत-प्रतिशत वितरण, स्टॉक का भौतिक सत्यापन, मूल्य शून्य प्रदर्शित करना तथा गुणवत्ता की जांच अनिवार्य होगी जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या कालाबाजारी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एवं विक्रेता के विरुद्ध कड़ी विभागीय व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी साथ ही शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नंबर 1967 एवं 1800-1800-150 को प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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