मत्स्य सम्पदा योजना अंतर्गत 40 प्रतिशत तक अनुदान

लकमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट
योजना का लाभ लेने हेतु 07 फरवरी से 16 फरवरी तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
सहायक निदेशक मत्स्य, कुशीनगर, अनन्त कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की भांती प्रदेश में मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में मनरेगा योजना अथवा पट्टा धारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागो के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के तालाबो में प्रथम वर्ष निवेश अथवा मत्स्य बीज बैक स्थापना हेतु मत्स्य बीज / स्थान / फाई. पूरक आहार, जलपूर्ति संशाधन, जाल, दवायें आदि क्रय करने पर आवेदक को इकाई लागत 4.00 लाख / हे० पर 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने कहा कि योजना हेतु इच्छुक आवेदक विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर आनलाईन आवेदन 7 फरवरी से 16 फरवरी तक कर सकेंगे। योजना में ऐसे सभी पट्टा धारक आवेदन कर सकते है, जिनके पट्टे की अवधि न्यूनतम 4 वर्ष अवशेष हो, एक आवेदक को योजनान्तर्गत 2.00 हे० जलक्षेत्र तक ही लाभ अनुमन्य है। योजना का सम्पूर्ण विवरण आवेदन प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख तथा अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in से अथवा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य पडरौना जनपद कुशीनगर से प्राप्त की जा सकती है।

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