जिले की सीमा से 06 माह के लिए दो अभियुक्त हुए जिला बदर
एम ए हक
कुशीनगर: दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को शांति व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दो अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। न्यायालय द्वारा यह कार्रवाई उन अभियुक्तों पर की गई है जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथा जिनकी गतिविधियाँ लोकशांति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही थीं न्यायालय ने ऐसे अभियुक्तों को 06 माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करते हुए जिला बदर किया है। उक्त के क्रम में विशुन शर्मा निवासी पिपरा जटामपुर थाना कुबेरस्थान तथा इंताज़ उर्फ़ रियाज पुत्र जैनुलहक निवासी बसहीया बनवीरपुर, थाना कोतवाली पडरौना को जनपद कुशीनगर की सीमा से 06 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ निष्कासित किया गया है कि जनपद के सीमा के बाहर जहां भी निवास करेगा उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देगा, तथा न्यायालय की अनुमति बिना जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।
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