डीएम ने दो शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त संबंधित थानाध्यक्षों को कार्रवाई के निर्देश
एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने विवेचना के आधार पर दो व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शस्त्र अनुज्ञापी विनय सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी धर्मपुर बुर्जुग, थाना कसया, जनपद कुशीनगर के शस्त्र लाइसेंस संख्या 162 एवं डी.बी.बी.एल. संख्या 98874 को निरस्त किया गया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक, थाना कसया को निर्देशित किया गया है कि यदि उक्त शस्त्र उनकी अभिरक्षा में न हो, तो उसे तत्काल अभिरक्षा में लेकर माल अभिलेखागार में जमा कराएं, साथ ही प्रभारी अधिकारी, शस्त्र कुशीनगर को निर्देश दिया गया है कि लाइसेंस पंजिका में “शस्त्र लाइसेंस निरस्त” का अंकन सुनिश्चित करें इसी प्रकार, रितेश कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र कुमार सिंह, निवासी तुर्कडीहा, थाना अहिरौली बाजार, जनपद कुशीनगर के शस्त्र लाइसेंस संख्या 111/एचआई एवं डी.बी.बी. एल. संख्या 8000818 (12 बोर) को भी निरस्त किया गया है।
जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष अहिरौली बाजार को निर्देशित किया है कि शस्त्र यदि अभी अभिरक्षा में न हो, तो तत्काल प्राप्त कर अभिलेखागार में जमा करें। साथ ही प्रभारी अधिकारी, शस्त्र कुशीनगर को उक्त निरस्तीकरण की प्रविष्टि पंजिका में करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कानूनी व प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शस्त्र अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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