जिला प्रशासन ने जारी की नवीन संपत्ति मूल्यांकन दर सूची, 22 नवम्बर से प्रभावी


एम. ए. हक 
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा संपत्ति मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी किया गया है।
कुशीनगर: दिनांक 21 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली–1997 तथा वर्ष 2013 एवं 2015 में संशोधित प्रावधानों के तहत जनपद कुशीनगर के सभी उपनिबंधक कार्यालय—
पडरौना-सदर, हाटा, तमकुहीराज, कसया, कप्तानगंज एवं खड्डा के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी प्रकार की अचल संपत्तियों के नवीन मूल्यांकन दर निर्धारित कर दी गई है।
इससे पूर्व जारी सभी दर सूचियाँ एवं दिशा-निर्देश अवकाशित माने जाएंगे। नई मूल्यांकन दर सूची 22.11.2025 से प्रभावी होगी।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि नवीन दर सूची के आधार पर ही सभी कार्यवाही की जाए।

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