ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट आदि के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 3,00,000/- रुपये की दिलायी गयी अर्थदण्ड की सजा


लकमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट
कुशीनगर: दिनांक 11 दिसंबर 2025 को जनपद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना नेबुआ नौरंगिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 19/2025 धारा 64/123/352/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 11.12.2025 को 01 अभियुक्त अब्दुल खालिक उर्फ खालिद पुत्र जौवाद अली उर्फ जव्वाद अली निवासी विलरिया थाना लहरपुर जनपद सीतापुर हालमुकाम नौरंगिया चौराहा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर 67 आईटी एक्ट का अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 3,00,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक नि0 श्री अनिल सिंह यादव, अभियोजन अधिकारी- एडीजीसी श्री संजीव कुमार सिंह (न्यायालय का नाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी-1 पडरौना जनपद कुशीनगर), थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया श्री दीपक सिंह, पैरोकार का0 आफताब अहमद थाना नेबुआ नौरंगिया का सराहनीय योगदान रहा है।  

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