निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 08 नवंबर से 25 नवंबर तक
एम. ए. हक
कुशीनगर: दिनांक 06 नवंबर 2025 को जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 08.11.2025 से 25.11.2025 के मध्य कराया जायेगा उन्होंने बताया कि वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। इसी प्रकार नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य पारदर्शी तरीके से समय से सम्पादित कराया जायेगा अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा० गेहूँ तथा 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 25.11.2025 को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उपरोक्त तिथियों में अपनी-अपनी दुकानें निर्धारित समय प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे सायं 6:00 बजे तक खोलकर वितरण करना सुनिश्चित करें।
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