गन्ना मूल्य भुगतान के लिए जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया टेंडींग आदेश


एम. ए. हक 
पेराई सत्र 2024-25 में जनपद की चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई कार्य शीघ्र आरंभ किया जाने वाला है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के अध्याय 3, नियम 48 के अंतर्गत आवश्यक टेंडींग आदेश जारी किया है। टेंडींग आदेश के अनुसार, चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी, शीरा, प्रेसमड, बगास आदि उपोत्पादों के विक्रय/अग्रिम मूल्य पर अर्जित धनराशि का 85% सीधा एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, जिससे किसानों को उनके गन्ना मूल्य व गन्ना समिति अंशदान का भुगतान समय से किया जा सके जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एस्क्रो खाते में जमा धनराशि का उपयोग केवल गन्ना मूल्य भुगतान हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग संभव नहीं होगा संबंधित चीनी मिलें गन्ना मूल्य भुगतान की प्रगति की सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगी जनपद कुशीनगर एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में पेराई सत्र 2024-25 के अंतर्गत कुल 263.12 लाख क्विंटल गन्ना आपूर्ति की गई, जिसके विरुद्ध ₹96254.79 लाख (₹96255 लाख) का गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को प्राप्त हुआ इससे कुल 2,21,054 गन्ना कृषक लाभान्वित हुए 
विवरण के क्रम में उन्होंने बताया कि ढाढ़ा बुर्जुग (हाटा 66.16 24112.09 45861, रामकोला (प्रा.) 71.19 26099.20 72748, सेवरही 69.99 25604.77 69310, खड्डा 24.83 9175.78 19946 पिपराइच (गोरखपुर) 27.84 101358.81 12341,
गड़ौरा (महराजगंज) 3.11 1127.14 2269,
कुल योग — 263.12 96254.79 221054 जिलाधिकारी ने कहा कि गन्ना किसानों की आय संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित गन्ना मूल्य दर में वृद्धि लाभकारी सिद्ध होगी और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

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