नये मतदाता फार्म-6 भरते समय रखें विशेष सावधानियां मोबाइल नम्बर दर्ज होने से आसानी से होगा ई-इपिक डाउनलोड
एम. ए. हक
मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित होने से मतदान के समय नहीं होगी असुविधा
पूर्व में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन हेतु भरें फार्म-8
कुशीनगर: दिनांक 25 फरवरी 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत नए मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि फार्म-6 में आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो तथा वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि निर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित हो और मतदान के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल Election Commission of India के अधिकृत पोर्टल voters.eci.gov.in तथा ECINET ऐप पर ऑनलाइन फार्म-6 भरने की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक नागरिक फार्म-6 भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को भी उपलब्ध करा सकते हैं। फोटो संबंधी आवश्यक सावधानियां* मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई आवेदनों में धुंधली अथवा मानक के अनुरूप न होने वाली फोटो प्राप्त हो रही हैं। खराब गुणवत्ता की फोटो के कारण भविष्य में पहचान में कठिनाई आ सकती है। फोटो अपलोड/संलग्न करते समय निम्न मानकों का पालन किया जाए फोटो रंगीन एवं JPEG प्रारूप में अधिकतम 2 MB आकार की हो पासपोर्ट साइज (4.5 सेमी x 3.5 सेमी), स्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता की हो फोटो में चेहरे का लगभग 75 प्रतिशत भाग स्पष्ट दिखाई दे कैमरे की ओर सीधे देखते हुए सामान्य भाव, खुली आंखें व बंद मुंह हो पृष्ठभूमि हल्के रंग की व सादी हो आंखें बाल, टोपी, घूंघट, छाया या चश्मे की चमक से ढकी न हों फोटो में कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु न दिखाई दे नाम एवं संबंधी का विवरण सावधानी से भरें* आवेदक को अपना एवं संबंधी (पिता/माता/पति/पत्नी/तृतीय लिंग के मामले में गुरु) का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से भरना चाहिए। केवल एक भाषा में नाम भरने पर प्रणाली द्वारा स्वतः रूपांतरण से वर्तनी त्रुटि की संभावना रहती है। विवाहित महिला आवेदक प्राथमिकता के आधार पर पति का नाम अंकित करें वर्तमान निवास का पूर्ण पता अवश्य लिखें* फार्म-6 में मकान/भवन संख्या, गली/मोहल्ला, शहर/गांव, डाकघर, पिनकोड, तहसील, जिला एवं राज्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा निकट के किसी प्रमुख स्थल (लैंडमार्क) का उल्लेख भी करें सामान्य निवास प्रमाण हेतु आवेदक स्वयं/माता-पिता/पति-पत्नी के नाम पर निर्गत दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें, जैसे—बिजली/पानी/गैस बिल, आधार कार्ड, बैंक/डाकघर पासबुक, पासपोर्ट, भूमि अभिलेख, पंजीकृत किरायानामा अथवा विक्रय विलेख आदि सही पिनकोड भरना जरूरी* उन्होंने कहा कि गलत पिनकोड अंकित होने से मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब होता है। अतः आवेदन करते समय सही पिनकोड अवश्य भरें मोबाइल नंबर दर्ज करना अत्यंत महत्वपूर्ण फार्म-6 में स्वयं अथवा पिता/पति का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। मोबाइल नंबर दर्ज होने से ओटीपी के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है तथा ECINET ऐप या voters.eci.gov.in पोर्टल से ई-इपिक को एक से अधिक बार आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि फार्म-6 भरते समय उपर्युक्त बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें। साथ ही जिन मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र में फोटो, पता या अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि है, वे संशोधन हेतु फार्म-8 भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
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