मृत्युदण्ड के साथ तीन लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा


विजय कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा जघन्य हत्या के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को मृत्युदण्ड (फांसी) व 3,00,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी
कुशीनगर: दिनांक 29 मई 2026 को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्त को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 218/2021 धारा 302 भादवि0 में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के द्वारा प्रभावी पैरवी व सार्थक कार्यवाही किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आज दिनांक 29.05.2026 को अभियुक्त राजेश गुप्ता पुत्र चन्नू गुप्ता सा0 किशुनदास पट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद जनपद कुशीनगर के विरुद्ध जघन्य हत्या का पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को मृत्युदण्ड (फांसी) व  3,00,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक निरीक्षक श्री आनन्द कुमार गुप्ता व निरीक्षक श्री जयप्रकाश पाठक, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री जी0पी0 यादव (न्यायालय का नाम- जिला एवं सत्र न्यायालय पडरौना जनपद कुशीनगर), थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी श्री आलोक कुमार, थाना पैरवी अधिकारी श्री रणविजय सिंह, पैरोकार का0 वेद प्रकाश यादव थाना तुर्कपट्टी का सराहनीय योगदान रहा है।

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